केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत शहरी गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए 1 करोड़ आवास बनाए जाने हैं। इस 1 करोड़ घर परिवारों के लिए 2.30 लाख करोड़ की सरकारी सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी अलग-अलग तरीके से दी जाएगी। ऐसा ही एक तरीका-ब्याज सब्सिडी योजना का है। आइए इस योजना के बारे में जान लेते है.
योजना के दायरे में कौन लोग
इस योजना के दायरे में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)/निम्न आय वर्ग (LIG)/मध्यम आय वर्ग (MIG) परिवार आता है। ये वो परिवार है जिनके पास देश में कहीं भी अपना कोई पक्का घर नहीं है। ऐसे लोग पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत घर खरीदने या निर्माण करने के पात्र होंगे।
EWS के दायरे में: ₹3 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार
LIG के दायरे में: ₹3 लाख से ₹6 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार
MIG के दायरे में: ₹6 लाख से ₹9 लाख तक वार्षिक आय वाले परिवार
ब्याज सब्सिडी योजना
EWS, LIG और MIG परिवारों के लिए होम लोन पर सब्सिडी दी जाएगी। ₹35 लाख तक की कीमत वाले मकान के लिए ₹25 लाख तक का होम लोन लेने वाले लाभार्थी 12 वर्ष की अवधि तक के पहले 8 लाख रुपये के लोन पर 4 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी के पात्र होंगे। पात्र लाभार्थियों को 5-वार्षिक किश्तों में पुश बटन के माध्यम से ₹1.80 लाख की सब्सिडी जारी की जाएगी। लाभार्थी वेबसाइट, ओटीपी या स्मार्ट कार्ड के जरिए अपने खाते की जानकारी ले सकते हैं।
बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी को साल 2015 में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत 1.18 करोड़ आवासों को स्वीकृति दी गई थी, जिनमें से 85.5 लाख से अधिक आवास पूरे कर लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं और बाकी