परिवारिक पेंशन के लिए पात्र

Basic Wale news

_परिवारिक पेंशन के लिए पात्र—-_

➡️ _मृतक की पत्नी या पति_

➡️ _25 साल से कम का अविवाहित बेटा_ 

➡️ _अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा बेटी जो मृतक पर आश्रित हो_ 

➡️ _दिव्यांग बच्चा जो खुद कमा नहीं सकता_ 

➡️ _मृतक पर आश्रित माता-पिता_ 

➡️ _मृतक पर आश्रित भाई-बहन_

 *_नोट-_* _फैमिली पेंशन सबसे पहले मृतक के पति या पत्नी को दी जाएगी। अगर पति या पत्नी नहीं है तो बच्चों को, बच्चे नहीं हैं तो माता-पिता को और माता-पिता भी नहीं हैं तो दिव्यांग भाई-बहन को दी जाएगी।_