सन 2011 की रिक्तियों के अनुसार प्रमोशन करने की तैयारी शासन कर रहा है उसमें भी हेड के पद अधिक दिखा रहे हैं.
सोच रहे हैं कि 2014 के guidelines से बच जाएंगे और बिना टेट प्राइमरी के हेड बन जाएँगे तो ये गलत सोच है.
प्राइमरी के सहायक से प्राइमरी के हेड पर पदोन्नत्त होना अगले पायदान की नियुक्ति है जो कि वेतन लाभ के नजरिये से है.
मद्रास उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि एक पद से दूसरे पद के लाभ के लिए RTE ACT की न्यूनतम अहर्ता को पूर्ण करना आवश्यक है. इसलिए प्राथमिक का टेट अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण करना होगा |
शासन साम दाम दंड भेद करके डेटा छिपा रहा है और कुछ भी स्पष्ट नहीं कर रहा है |
विचारणीय बिंदु ~
बिना टेट उत्तीर्ण किये एक पायदान से दूसरे पायदान पर कैसे कर देंगे ?
2011 की रिक्तियों के आधार पर कैसे कर देंगे ?
अभी हाल ही में ट्रांसफर के समय जो जिले शून्य कर दिए थे उनमें रिक्तियाँ कहाँ से आ गई ?
मेडिकल के आधार पर rule 8(2)d से कोर्ट से राहत पाए लोगों के विरुद्ध सरकार खंडपीठ जाकर क्या करेगी जबकि एकल पीठ के निर्णयों को सर्वोच्च न्यायालय तक दरकिनार कर चुका है |
इस सत्ता में बहुत झोल है खुद भ्रष्टाचार करते हैं ये और अभ्यर्थी आपस में लड़ाते हैं |
#rana