पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराने वालों को 20 फीसदी टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) देना होगा और साथ ही इस टीडीएस का उसको क्रेडिट भी नहीं मिल सकेगा. इस बीच केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की चेतावनी के बाद पैन कार्ड को लिंक नहीं कराने वालों की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहचान कर कर रहा है. साथ ही पहचान हो चुके लोगों नोटिस जारी किया जा रहा है
वरीय चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश खेतान ने बताया कि टीडीएस की बढ़ी हुई दर लगभग सभी तरह के लेनदेन पर होगी. उन्होंने बताया कि इससे सबसे अधिक प्रभावित प्रॉपर्टी बेचने वाले लोग होंगे. उनको पूरी विक्रय राशि पर 20 फीसदी टीडीएस चुकाना होगा. अगर कोई 20 लाख रुपये की प्रॉपर्टी बेच रहा है और उसका पैन आधार से लिंक नहीं है तो प्रॉपर्टी खरीदने वाले को उस पर चार लाख रुपये का टैक्स काट कर जमा करना पड़ेगा