अग्निवीरों को आईटीआर-1 में हुए बदलाव से कर छूट मिलेगी

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अग्निवीरों को आईटीआर-1 में हुए बदलाव से कर छूट मिलेगी

आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर फॉर्म जारी कर दिए हैं। करदाताओं ने आईटीआर भरने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। करदाता 31 जुलाई 2024 तक ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से इसे भर सकते हैं। विभाग अलग-अलग करदाताओं के लिए अलग-अलग फॉर्म जारी करता है। अग्निवीरों को आईटीआर फॉर्म-1 भरना होता है। इस बार विभाग ने इसमें बदलाव किया है और नया खंड जोड़ा है, जिसके जरिए अग्निवार कर कटौता का लाभ उठा सकते हैं।

केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 में अग्निपथ योजना शुरू की थी, जो सशस्त्रत्त् बलों में भर्ती के लिए है। इसमें उम्मीदवार का नामांकन बतौर अग्निवार चार साल के लिए होता है। इस योजना के तहत अग्निवीर सेवा निधि कोष बनाया गया है। इससे सेवा पूरी होने पर अग्निवीर को वित्तीय पैकेज दिया जाता है, जिसे सेवानिधि कहा जाता है। इस कोष का प्रबंधन रक्षा मंत्रालय करता है। इस योजना के तहत अग्निवीर सालाना 4.76 लाख रुपये के वार्षिक पैकेज का हकदार होता है। चौथे साल में यह पैकेज बढ़कर करीब 6.92 लाख रुपये हो जाता है। उन्हें कुछ खास भत्ते भी मिलते हैं। इनमें रिस्क एवं हार्डशिप, राशन, ड्रेस और यात्रा भत्ता शामिल होते हैं।

करना होता है योगदान

अग्निवीर को अपने मासिक वेतन से 30 फीसदी हिस्सा अग्निवीर सेवा निधि कोष में देना अनिवार्य होता है। केंद्र सरकार भी इसके बराबर की रकम कोष में देती है। सरकार की तरफ किए गए योगदान को अग्रिवीर की आय माना जाता है। वेतन का हिस्सा मानते हुए इस पर आयकर देना होता है। योजना शुरू होने के वक्त अग्रिवीर सेवा निधि कोष में योगदान राशि पर कर छूट देने का प्रस्ताव था। चौथे साल के अंत में मिलने वाले वित्तीय पैकेज की भी कर छूट देने का प्रस्ताव था।

नई धारा जोड़ी गई

नवंबर 2022 के बाद अग्निवीर सेवा निधि फंड में अग्निवीर और केंद्र सरकार के योगदान पर कर छूट देने के लिए बजट-2023 में आयकर अधिनियम में नई धारा 80सीसीएच को शामिल किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि अग्रिवीर और केंद्र सरकार के योगदान पर आयकर रिटर्न दाखिल करते वक्त धारा 80सीसीएच के तहत कर कटौती का दावा किया जा सकता है।

फॉर्म में बदलाव किया गया

इसके बाद आयकर विभाग ने आईटीआर फॉर्म-1 में बदलाव किया है, जिसका सीधा फायदा अग्निवारों को होगा। फॉर्म में नई धारा 80सीसीएच को शामिल किया गया है, जिसके जरिए अग्निवीर अपने सेवा निधि कोष पर कर कटौती का लाभ उठा सकते हैं। विभाग के अनुसार, यह धारा उन व्यक्तियों को कर कटौती का लाभ उठाने की अनुमति देती है, जो अग्निपथ योजना में नामांकन करते हैं और 1 नवंबर 2022 को या उसके बाद अग्निवीर कोष में राशि जमा करते हैं। इस बदलाव को समायोजित करने के लिए ही आईटीआर फॉर्म-1 को अपडेट किया गया है ताकि करदाता को धारा 80सीसीएच के तहत कटौती का लाभ ले सकें।

दोनों कर व्यवस्थाओं में लाभ

धारा 80सीसीएच के तहत मिलने वाले कटौती की इजाजत नई और पुरानी दोनों कर व्यवस्थाओं में होगी। यह इजाजत धारा 115बीएसी के तहत होगी। वित्त वर्ष 2023-24 और आगे के वित्त वर्ष के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करते समय अग्निवीर धारा 80सीसीएच के तहत कर कटौती का लाभ उठा सकते हैं।

सेवा निधि कोष पर कर नहीं

चार साल की सेवा पूरी होने पर अग्निवीर को सेवा निधि कोष में जमा करीब 10.04 लाख रुपये और ब्याज मिलता है। अग्निवीर में नामांकित हुए व्यक्ति या उसके नॉमिनी को सेवा निधि कोष से मिलने वाली रकम पर आयकर छूट दी गई है। साथ ही सेवा के आखिरी साल में मिलने वाले वित्त पैकेज पर टैक्स से राहत दे दी गई है।