प्रयागराज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों को केवल सत्र 2017-18 के लिए 17 हजार रुपये मानदेय स्वीकार किया है। हाईकोर्ट ने यह आदेश राज्य सरकार की स्पेशल अपील पर पारित फैसले में दिया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद गत आठ सितंबर को अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया था। खंडपीठ ने शुक्रवार को पारित फैसले में राज्य सरकार की अपील मंजूर कर ली।
अपील में एकल पीठ के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें अनुदेशकों को 17 हजार रुपये मासिक मानदेय देने का आदेश दिया गया है। राज्य सरकार ने अपील में एकल पीठ के फैसले को चुनौती देते हुए कहा था कि अनुदेशकों की नियुक्ति वर्ष 2017-18 के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत संविदा के आधार पर की गई थी। अनुदेशक संविदा कर्मचारी हैं और उन्होंने सेवा शर्तें पर स्वेच्छा से हस्ताक्षर किए थे इसलिए वे अब इसे चुनौती नहीं दे सकते।