लखनऊ। नि:शुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत 2022-23 के निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही निजी स्कूल प्रबंधन ने आरटीई के तहत प्रवेश लेने से मना कर दिया है। अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अन्तर्गत आने वाले 750 स्कूलों ने प्रवेश देने से मना कर दिया है।
एसोसिएशन की बैठक में अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने कहा कि स्कूल प्रबंधन अधिनियम का ईमानदारी से पालन कर रहे हैं लेकिन शासन की ओर से सहयोग नहीं किया जा । पिछले तीन वर्षों से स्कूलों को प्रतिपूर्ति शुल्क नहीं देने के अलावा फीस भी नियमानुसार नहीं बढ़ाई गई है। इस सम्बंध में शिक्षा मंत्री, प्रमुख सचिव, जिलाधिकारी से शिकायत भी की गई।