नई दिल्ली,। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 24 सितंबर को होने वाली सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा या एफएसएसएआई भर्ती परीक्षा, दोनों में से किसी एक की तिथि में बदलाव के अनुरोध की अर्जी खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने कहा कि अब ऐसा करने से अन्य उम्मीदवारों को काफी असुविधा हो सकती है परीक्षा तिथि में बदलाव संभव नहीं।