नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अग्निवीरों को लेकर शुक्रवार को बड़ी घोषणा की है। अब सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा। इसी के साथ ऊपरी आयु-सीमा मानदंडों में भी पांच वर्ष तक छूट की घोषणा की गई है। हालांकि, आयु सीमा में छूट बैच पर निर्भर करेगी।
केंद्र ने शक्तियों का उपयोग करते हुए भर्ती नियम 2015 में संशोधन कर अब सीमा सुरक्षा बल, जनरल ड्यूटी कैडर (अराजपत्रित) नियम, 2023 बनाने की घोषणा की, जो नौ मार्च से प्रभावी हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में घोषणा की गई है कि अग्निवीर भर्ती के पहले बैच से पास आउट होने वाले 25 फीसदी उम्मीदवारों को सीधे सेना में स्थायी नौकरी दी जाएगी।