पेंशन में जोड़ी जाएगी दैनिक वेतन भोगी अवधि की सेवा
प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि दैनिक वेतन भोगी के रूप में की गई सेवा पेंशन लाभ में जोड़ी जाएगी। कोर्ट ने नई पेंशन योजना लागू होने से पूर्व चतुर्थ श्रेणी पद पर नियुक्त कर्मचारी को दैनिक वेतन भोगी के रूप में की गई सेवा की अवधि को जोड़कर पुरानी पेंशन का लाभ देने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने मंगल सिंह की याचिका पर अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी को सुनकर दिया है। एडवोकेट अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि याची ने दैनिक वेतन भोगी के रूप में की गई सेवा को जोड़कर पुरानी पेंशन के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसका प्रत्यावेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि याची वर्ष 2005 में नई पेंशन योजना लागू होने के बाद नियमित किया गया है। इसलिए वह पुरानी पेंशन पाने का हकदार नहीं है। याचिका में कहा गया कि याची 22 अक्टूबर 1986 को दैनिक वेतन भोगी के रूप में नियुक्त हुआ और 6 दिसंबर 2005 को वह नियमित किया गया तथा 31 जनवरी 2022 को सेवानिवृत्त हो गया। कोर्ट ने कहा कि यह स्थापित सिद्धांत है कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में की गई सेवा की अवधि पेंशन लाभ में जोड़ी जाएगी। यानी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी उस तिथि से पेंशन के हकदार होंगे, जिस तिथि को उनकी दैनिक वेतन भोगी के रूप में नियुक्ति हुई है। न कि नियमित किए जाने की तिथि से।