लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रदेश में तीन सौ स्टाफ नर्स, आयुर्वेद की भर्ती सम्बंधी विज्ञापन पर अंतरिम रोक लगा दी है। इस विज्ञापन के जरिये 252 महिला नर्स और 48 पुरूष नर्स के पदों को भरा जाना है। न्यायालय ने सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल करने का भी मौका दिया है। मामले की अगली सुनवाई 1 नवंबर को नियत की गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष माथुर की एकल पीठ ने अंकिता मौर्या सहित 37 अन्य की याचिका पर पारित किया है।