लखनऊ, शिक्षकों की भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली से संबंधित अधिसूचना बुधवार को जारी कर दी गई। इसके तहत लिखित परीक्षा के 90 फीसदी और साक्षात्कार के 10 अंक होंगे। जिन परीक्षाओं में साक्षात्कार नहीं, वहां लिखित परीक्षा के नंबर जुड़ेंगे। पूर्णांक का निर्धारण आयोग करेगा।
प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा एमपी अग्रवाल की ओर से नियमावली से जुड़ी दो अधिसूचना जारी की गई हैं। एक में आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों के चयन व अधिकारियों की योग्यता की जानकारी दी गई है। आयोग का मुख्यालय प्रयागराज में होगा। दूसरी अधिसूचना में आयोग के अधिकारों, परीक्षा प्रणाली आदि का जिक्र है। यह आयोग बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा से लेकर व्यावसायिक शिक्षा के अनुदेशकों तथा सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक कॉलेजों के शिक्षकों की भर्ती को परीक्षा कराएगा।