प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वित्तीय अनियमितता के आरोप में बर्खास्त शिक्षिका को राहत देने से इनकार कर दिया है।
कोर्ट ने कहा कि गबन हुए धन की वसूली का आदेश, साबित आरोप की गंभीरता के सापेक्ष होने के कारण बर्खास्तगी न्यायसंगत है। ऐसे में उस आदेश पर हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने सोनभद्र में दुद्वी के डूमर डीहा स्थित प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापिका रही सीमा भारती की याचिका को खारिज करते हुए दिया है। याची को म्योरपुर ब्लॉक में उच्च प्राथमिक विद्यालय कनौड़िया नवीन विद्यालय भवन के निर्माण का प्रभारी बनाया गया था। स्थलीय सत्यापन में भवन निर्माण में एक कमरे का प्लास्टर, फर्श, बरामदे का फर्श, विद्यालय की बाहरी दीवारों का प्लास्टर नहीं पाया गया। एक कमरे में दरवाजा नहीं लगा था। निर्माण कार्य मानक के अनुरूप नहीं था।