पदोन्नति में आज हुईं सुनवाई का सार

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*RTE ऐक्ट लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को पदोन्नति में TET से राहत दिया है हाइकोर्ट इलाहाबाद ने*

✍️राघवेन्द्र 

*आज पदोन्नति में टेट की अनिवार्यता को लेकर माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी जी की बेंच में सुनवाई हुई।*

*29 दिसंबर 2023 के स्कूल आवंटन आदेश की जीत हुई है जैसा कि बताया जा रहा है…*

विस्तृत अपडेट शाम तक आर्डर अपलोड होने पर….

*सार यही है कि 2010 के बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए पदोन्नति में टेट अनिवार्य रहेगा…*

*2010 से पहले नियुक्त पर क्या होगा आर्डर आने पर….*

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