ट्रांसफ़र मुद्दे पर सरकार को लगाई फटकार सुनवाई हुई तय – हिमांशु राणा
सरकारी अधिवक्ता जिन्हें दो बार से तारीख़ पर दिशा निर्देश लाने को कहा जा रहा था court ने अगली तारीख़ पर बिना दिशा निर्देश के आने के लिए चेताया। याचिकाकर्ता हिमांशु राणा द्वारा शून्य जनपद ट्रांसफ़र मुद्दे का केस बहुत लम्बे समय से लड़ा जा रहा है उसमें ही court ने दो बार instructions माँगे लेकिन सरकारी अधिवक्ता द्वारा पेश नही किए जाने पर चेतावनी दी है। मामले की सुनवाई मार्च/28/2024 को lucknow bench की खंडपीठ कोर्ट न० 1 में जस्टिस मसूदी और जस्टिस ब्रिज राज सिंह करेंगे।
नमस्कार साथियों,
शून्य जनपद ट्रांसफ़र मुद्दे पर as a fresh में हमारे केस की सुनवाई मार्च/28/2024 को lucknow bench की खंडपीठ कोर्ट न० 1 में निर्धारित है जिसमें पिछली तारीख़ पर सरकारी अधिवक्ता जिन्होंने पिछले आदेश का compliance नही किया और instructions नही लेकर आए थे को फटकार लगाते हुए अगली उपरोक्त उल्लेखित तारीख़ पर बिना दिशा निर्देश के आने को मना कर दिया है।
साथियों lucknow bench में मैंने पहले भी आदेश करवाए थे लेकिन ख़ुद को श्रेष्ठ साबित करने वालों ने केस को तब भी खरब किया और अब भी खंडपीठ में वही हाल हैं रोज़ नई नई याचिका डाली जाती हैं और रोज़ सबके ट्रांसफ़र करवाए जाते हैं और झूठ बोला जाता हाई जबकि हक़ीक़त ये है कि lucknow bench में ही ठीक से सुनवाई होगी क्योंकि इलाहाबाद मेन रोज़ रोज़ याचिका डालकर केवल आम शिक्षक को भ्रमित किया जाता है।
मैं कभी किसी की बुराई नहीं किया लेकिन हक़ीक़त से रूबरू होना आम शिक्षक के लिए ज़रूरी है, पहले भी लोग कहते रहे कि promotion रोक कर क्या होगा और फिर जब मैं promotion रोकने का बताया कि अभी जो पद हैं सरकर के पास कम से कम वे तो सच बताएगी, promotion के बाद तो कह देंगे हाँ तब नही थे इसलिए stay करवाया मैंने।