इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नई पेंशन योजना (एनपीएस) में शामिल नहीं होने वाले कर्मचारियों का वेतन रोकने संबंधी राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। 16 दिसंबर 2022 को जारी शासनादेश में कहा गया है कि जिस कर्मचारी ने नई पेंशन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उनका वेतन रोक दिया जाए। कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगते हुए कहा है कि अगले आदेश तक एनपीएस न अपनाने वाले याचियों का वेतन न रोका जाए।
यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने शिवम शर्मा व 316 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी व अन्य को सुनकर दिया है। शासनादेश को सैकड़ों कर्मचारियों ने याचिकाएं दाखिल कर चुनौती दी है। शासनादेश में यह प्रावधान है कि जो कर्मचारी नई पेंशन योजना नहीं अपनाएंगे, उनका वेतन रोक दिया जाएगा। याचियों का कहना है कि नेशनल पेंशन स्कीम के प्रावधान इस प्रकार के हैं कि इसे अपनाने के लिए किसी कर्मचारी को बाध्य नहीं किया जा सकता।